Thursday, 7 September 2017

दमोह/ बबलू दुबे हत्याकांड में दो को सजा
चर्चित उमाशंकर दुबे हत्याकांड में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा धारा 302 तथा 120 बी में हुई आरोपियों को सजा
दमोह,,,, आरोपी नरेंद्र पिता तुलसीराम दुबे उम्र 31 वर्ष निवासी पथरिया दूसरे आरोपी सौरभ उर्फ गोगा जैन पिता संतोष जैन उम्र 27 वर्ष निवासी पथरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है साक्षी के अभाव में नीलू और नीलेश पिता तुलसीराम दुबे उम्र 35 वर्ष निवासी पथरिया तथा कपिल पिता संतोष दुबे उम्र 27 वर्ष निवासी पथरिया को 22 जनवरी किया गया है घटना को लेकर जिला लोक अभियोजक एडवोकेट मुकेश जैन मंटू ने बताया है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्री राम दिन करने उमाशंकर दुबे हत्याकांड में नरेंद्र तथा सौरव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है दोनों आरोपियों को धारा 302 तथा 120बी में सजा सुनाई है घटना को लेकर बताया गया है कि 2 जून 2015 की रात करीब 8:00 बजे के लगभग शराब के ठेका के विवाद के चलते अवैध शराब बेचने वालों से विवाद चल रहा था जिसके चलते आरोपियों ने मिलकर षड्यंत्र रखते हुए उमाशंकर दुबे उर्फ बबलू दुबे पूर्व जनपद अध्यक्ष की हत्या की थी बताया गया है कि 2 जून की रात करीब 8:00 बजे के लगभग पथरिया से दमोह मार्ग की ओर डॉक्टर पटेल की क्लीनिक के पास आरोपियों ने पहले मारपीट की थी और उसके बाद जीत से कुचलकर गामा जीत से कुचलकर बबलू की हत्या कर दी थी इस दौरान बबलू के साथ उनके यहां काम करने वाले प्रहलाद राठौर के साथ भी मारपीट की थी जिसमें प्रहलाद राठौर बच गया था तमाम साक्षियों और बयानों के आधार पर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा दोनों आरोपियों पर 55 हजार रुपए की अर्थ दंड की सजा भी सुनाई हैyusuf pathan

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