| अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेंगे 2 लाख रूपये |
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| पन्ना | 01-अक्तूबर-2017 |
मध्य प्रदेश शासन के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत विवाहित दम्पति, जिनमें से एक अनुसूचित जाति का हो तथा दूसरा सवर्ण हो, को मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य अस्पृश्यता निवारण के लिये अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन प्रदान करना है। अनुसूचित जाति विकास विभाग भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदनकर्ता दम्पति को शासन के नियम अनुसार 2 लाख रूपये की पात्रता होगी। इस योजना के अन्तर्गत अन्तर्जातीय विवाह करने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर आवेदनकर्ता दम्पति को आवेदन करना अनिवार्य है। एक वर्ष पश्चात आवेदन करने वाले इस योजना में पात्र नहीं होंगे।
योजना का लाभ लेने के लिये आवेदनकर्ता को सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र व मूल निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा आयु प्रमाण के लिये मार्कशीट अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। आवेदकों के लिये आय सीमा का बन्धन नहीं है। इस योजना के लिये आवेदनकर्ता दम्पति को हिन्दू मैरिज एक्ट-1955 के तहत सक्षम अधिकारी का विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिये कार्यालय अनुसूचित जाति विकास विभाग में सम्पर्क किया जा सकता है। |
Sunday, 1 October 2017
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